मेरठ। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना फलावदा पुलिस की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के प्रकरण में चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दिनांक 1 जून 2020 को वादी मिंटू पुत्र जहारिया निवासी ग्राम बातनौर, थाना फलावदा द्वारा थाना फलावदा पर मोहित, अनिल, मनीष एवं भूरी उर्फ सुशील पुत्रगण छंगा के विरुद्ध गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी एवं धारदार हथियारों से हमला करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना उपरांत पर्याप्त सबूत अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इस प्रकरण को जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर एसएसपी मेरठ के निर्देशन तथा एएसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश–12, जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्तगण मोहित,अनिल, मनीष और भूरी को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 2000-2000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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