देवबंद हत्या कांड: अफजाल उर्फ मोनू की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
देवबंद (सहारनपुर)। देवबंद के मोहल्ला सराय पीरजादगान निवासी अफजाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एवं प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने अभियुक्त उस्मान पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला दुद्धा कस्बा व थाना देवबंद व महताब पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला सराय पीर जादगान थाना देवबंद व नरेंद्र सैनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला दुद्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को अफजाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं प्रत्येक को 70 70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
उक्त मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद विनीत कुमार वासवानी ने उस्मान पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला दुद्धा कस्बा व थाना देवबंद, महताब पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला सराय पीरजादगान कस्बा व थाना देवबंद, नरेंद्र सैनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला दुद्धा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को अफजाल उर्फ मोनू की हत्या करके शव छिपाने का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
