प्रयागराज। श्री कृष्ण जन्म भूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक ही तरह के कई मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग की गई है।