Wednesday, April 23, 2025

आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य की अपील खारिज, नौ को करना होगा सरेंडर

सुल्तानपुर। जिले में धरना प्रदर्शन व रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में आप पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह को तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा के खिलाफ अपील थी। नौ अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां सभी दोषियों को सरेंडर करना होगा।

मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश एकता वर्मा ने अपील खारिज कर दी। दोषियों को 9 अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी छह आरोपियों को तीन माह की सजा व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जिसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी ।

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उल्लेखनीय है कि, सुलतानपुर शहर की सब्जी मंडी के निकट ओवरब्रिज के उत्तरी छोर पर 19 जून 2001 को बिजली कटौती और पानी की समस्या के विरोध में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। मुकदमे में पूर्व विधायक अनूप संडा, इस समय राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, साथी संतोष, विजय कुमार, सुभाष चौधरी और कमल श्रीवास्तव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। लोअर कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया थी। जिसकी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी ।

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