मुजफ्फरनगर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। विशेष पॉक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने मामले की सशक्त पैरवी की। घटना 10 नवंबर 2021 की है। तितावी थाना क्षेत्र के गांव धौलरी में 16 वर्षीय किशोरी को सुमित नाम का युवक बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुमित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय मौहम्मद शाहनवाज मुज़फ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय पत्रकार हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सहारा के जिला प्रभारी (मुज़फ्फरनगर) के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख मीडिया संस्थान रॉयल बुलेटिन में संवाद सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डेढ़ दशक के लंबे अनुभव के साथ मौ. शाहनवाज ने अपनी प्रखर लेखनी से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ी है। उनसे मोबाइल नंबर 9058673434 पर संपर्क किया जा सकता है।

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