मुजफ्फरनगर: 14 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर फर्जी जमानत, शातिर लुटेरे नीरज बाबा समेत अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज
मुजफ्फरनगर। खतौली पुलिस ने शातिर लुटेरे नीरज उर्फ बाबा उर्फ चीता के खिलाफ फर्जी जमानत कराने के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि 14 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नीरज बाबा को जमानत दिलाई गई थी। इस मामले में उसकी जमानत कराने वाले अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
खतौली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश चन्द्र बघेल ने बताया कि जमानत के दस्तावेजों की जांच में गगन विहार नामक कोई मौहल्ला नहीं पाया गया और जमानत कराने वाले व्यक्तियों के पते भी फर्जी थे। विस्तृत पड़ताल और स्थानीय लेखपाल की जानकारी के बाद पुष्टि हुई कि प्रताप सिंह का निधन 2008 में हो चुका था। इसके बावजूद 2022 में उसके नाम पर नीरज बाबा की जमानत कराई गई थी।
पुलिस ने नीरज बाबा और उसके सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पहली बार फर्जी जमानत के आरोपी अधिवक्ता को भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे आपराधिक नेटवर्क और इसकी जटिलता उजागर हुई है।
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
