मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता गिरफ्तार, गैंगस्टर नीरज बाबा की जमानत में 'मुर्दे' को बनाया था जमानती
मुजफ्फरनगर। जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सिविल लाइन पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बाबा उर्फ चीता की जमानत के लिए एक मृत व्यक्ति समेत दो लोगों को फर्जी जमानती बनाने के आरोप में अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला?
खतौली पुलिस ने मेरठ के डकैत नीरज बाबा उर्फ चीता उर्फ पंडित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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फर्जी जमानतदार: नीरज बाबा ने विलखराम पुत्र सगवा सिंह और प्रताप सिंह पुत्र सगवा सिंह (निवासी गगन विहार, हस्तिनापुर, मेरठ) को जमानती बनाकर न्यायालय से जमानत हासिल की थी।
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जाँच में खुलासा: बाद में, जमानतदारों के पेश न होने पर अदालत के निर्देश पर एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने जाँच शुरू की। जाँच में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया:
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मृत व्यक्ति को जमानती बनाया: जमानती बनाए गए प्रताप सिंह की मृत्यु 15 सितंबर 2008 को ही हो चुकी थी।
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भाई का इनकार: उनके भाई विलखराम ने भी किसी भी जमानत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया।
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अधिवक्ता गिरफ्तार, अन्य फरार
एसपी की रिपोर्ट के आधार पर खतौली कोतवाली प्रभारी ने सिविल लाइन थाने में गैंगस्टर नीरज बाबा और उसके अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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गिरफ्तारी: सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष कुमार की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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जेल भेजा गया: सिविल लाइन, नगर कोतवाली और खालापार पुलिस की संयुक्त टीम सोमवार को कोर्ट पहुँची, जहाँ जमानत खारिज होने के बाद आरोपी अधिवक्ता योगेन्द्र को भारी विरोध के बीच न्यायालय से जेल भेज दिया गया।
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फरार आरोपियों की तलाश: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े में तीन अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस अब फरार नीरज बाबा और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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