नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार
दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोप पत्र (Chargesheet) पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे महज एक 'अस्थायी राहत' बताते हुए दावा किया है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
कोर्ट ने चार्जशीट को बताया 'आधारहीन'
अदालत के इस स्पष्ट रुख से यह संकेत मिला है कि ED को अपनी चार्जशीट में कानूनी आधार को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, या उन्हें इस मामले में नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है।
कांग्रेस में खुशी की लहर, बीजेपी पर निशाना
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया और सीधे तौर पर केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा। विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट की बातों को उद्धृत करते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था, और अब ED की कार्रवाई का आधार ही समाप्त हो गया है।
बीजेपी बोली: "टेम्परेरी राहत है, केस खत्म नहीं हुआ"
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस की जीत मानने से इनकार कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह केवल "प्रक्रियात्मक चूक" के कारण मिली एक "टेम्परेरी राहत" है।
भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि कोर्ट ने मामले के मेरिट्स (मूल विषय) पर कोई फैसला नहीं दिया है, बल्कि केवल चार्जशीट दाखिल करने के तरीके पर टिप्पणी की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ED कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जल्द ही फिर से कोर्ट में आएगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि एक समय के बाद कोर्ट इस मामले में बिल्कुल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
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