मुजफ्फरनगर। एक 13 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात तीन आरोपी बरी कर दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार शामली जिले के थाना थानाभवन के ग्राम खेड़ा मे 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी सुधीर, दीपक व विपिन को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद मुजम्मिल हैदर ने पैरवी की है।
बचाव पक्ष के तर्को को विचार कर न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता के ब्यान में भी विरोधाभास है। इसी कारण कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है ।