डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी केस, नोएडा में मौलाना साजिद रसीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नोएडा। समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।
गौतमबुद्ध नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम मयंक त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को थाना बीटा-2 पुलिस को मौलाना साजिद रसीदी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने और केस की विवेचना लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
यह मामला 26 जुलाई 2025 से जुड़ा है, जब एक टीवी चैनल पर मुस्लिम स्कॉलर और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाने वाले मौलाना साजिद रसीदी का वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी। अधिवक्ता एवं समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने इसे महिला गरिमा और सामाजिक सौहार्द पर हमला बताते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि उस समय कई अधिवक्ता और परिचित मौजूद थे, जिन्होंने इस टिप्पणी पर कड़ा आक्रोश जताया। शिकायत पहले थाना बीटा-2 और बाद में पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर को दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। अदालत ने माना कि लखनऊ के थाना विभूति खंड में पहले से इस विषय पर मुकदमा दर्ज है, बावजूद इसके कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है जिसकी पुष्टि विवेचना से होगी।
इसी आधार पर अदालत ने बीटा-2 पुलिस को आदेशित किया कि मामला जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर किया जाए और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। यह फैसला न सिर्फ एक सांसद के सम्मान से जुड़ा है बल्कि महिलाओं की गरिमा और साम्प्रदायिक सौहार्द की रक्षा के लिए भी अहम माना जा रहा है।
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