मुजफ्फरनगरः ई-रिक्शा चालक समीर की हत्या के मामले में दीपू और सुशील को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। ई-रिक्शा चालक समीर की हत्या और लूट के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों दीपू उर्फ विपु और सुशील को आजीवन कारावास के साथ-साथ 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला अपर जिला सत्र न्यायाधीश-5 काशिफ शेख की अदालत ने सुनाया।
घटना की सूचना समीर के पिता सय्यद हसन द्वारा थाने में दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 394 (लूट) और 411 (अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न केवल शव बरामद किया, बल्कि लूटा गया ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा और वादी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद साजिद ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया। ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।