नगीना विधायक मनोज पारस को जमानत! दो दिन जेल में रहने के बाद मिली राहत- Bijnor News

Bijnor News: समाजवादी पार्टी (सपा) के नगीना विधायक मनोज पारस को अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में जमानत दे दी है। नौ सितंबर से जेल में बंद विधायक को अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव की अदालत ने गुरुवार को जमानत पर रिहाई के आदेश दिए। इससे पहले अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
छतर सिंह ने दर्ज कराया था मुकदमा
कोर्ट में पेशी और जेल यात्रा
इस मामले में विधायक मनोज पारस पर गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। मंगलवार को जब वे कोर्ट में पेश हुए तो अदालत ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर जेल भेज दिया। लेकिन दो दिन बाद गुरुवार को अदालत ने उनकी दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर रिहाई का आदेश दे दिया।
बीमारी का हवाला बना सहारा
मनोज पारस ने अपनी जमानत अर्जी में बीमारी का हवाला दिया था। अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया। वकीलों का कहना है कि अदालत में प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेज और तर्कों को आधार बनाकर अदालत ने राहत दी।
जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा विवाद
गौरतलब है कि इस मुकदमे के वादी छतर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे हैं। उस समय उन्होंने अपने समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को उत्तराखंड के एक होटल में ठहराया था। आरोप है कि वहां से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यों को अपने साथ ले आए थे। इस मामले में उत्तराखंड में अपहरण का केस भी दर्ज हुआ था।