अंजना ओम कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, लखनऊ कोर्ट ने दिया अमिताभ की याचिका पर निर्णय

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की लखनऊ ज़िला कोर्ट ने मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने उनके चैनल आज तक पर प्रसारित शो 'ब्लैक एंड व्हाइट' के संबंध में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने शो के कंटेंट को "बेहद घटिया" और "विभाजनकारी" बताया  गया है।

यह मामला 14 अगस्त, 2025 को प्रसारित हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसका शीर्षक था, "भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ?" याचिका के अनुसार, इस शो में विभाजन से जुड़े तथ्यों को इस तरह पेश किया गया जिससे समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सके। याचिका में दावा किया गया कि इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य दो प्रमुख समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना था।

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अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कार्यक्रम "बेहद ज़हरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी" था, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि शो में तथ्यों को ऐसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, जिससे जनता को भड़काया जा सके।

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यह भी कहा गया कि आज तक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्यक्रम को "4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ़ 96 लाख पाकिस्तान गए! भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ?" जैसे कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया, जो सीधे तौर पर एक समुदाय के प्रति घृणा का माहौल बनाने जैसा था।

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याचिका में तर्क दिया गया कि यह सवाल पूछना कि भारत में मुसलमान क्यों रह गए, एक धार्मिक समुदाय के ख़िलाफ़ घोर शत्रुतापूर्ण माहौल बनाता है और असहिष्णु लोगों को "ऐतिहासिक सुधार" के बारे में सोचने के लिए उकसाता है। ठाकुर ने आगे कहा कि कार्यक्रम न सिर्फ़ भड़काऊ है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी ग़लत है, क्योंकि यह सबको पता है कि भारत को एक सर्व-धर्म राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंजना ओम कश्यप और संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं - 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर शत्रुता फैलाना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान), और 353(2) (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) - के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

शिकायत में यह भी बताया गया कि पहले गोमतीनगर के SHO ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ ठाकुर को कोर्ट का रुख करना पड़ा। यह दर्शाता है कि पुलिस भी इस मामले में प्रभावित थी।

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