शामली में बीमा कंपनी पर उपभोक्ता को क्लेम न देने का आरोप, जिला उपभोक्ता न्यायालय ने लगाया 82145 का जुर्माना

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 82,145 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रीमियम जमा होने के बावजूद उपभोक्ता को बीमा क्लेम न देने और उसे बार-बार परेशान करने के आरोप में की गई। इस फैसले ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है।
प्रवीण ने बताया कि उन्होंने बीमा क्लेम (संख्या: 0518921) के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए और कंपनी के सर्वेयर ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया था। लेकिन कंपनी ने बिना किसी ठोस कारण के क्लेम को अस्वीकार कर दिया और बार-बार नए-नए दस्तावेज मांगकर उन्हें तंग किया। इस उत्पीड़न से प्रवीण को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति हुई। उन्होंने कोर्ट से 1,00,000 रुपये क्लेम, 1,85,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 15,000 रुपये वाद व्यय की मांग की थी।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर की उपस्थिति में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रवीण का परिवाद स्वीकार करते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को 72,143 रुपये क्लेम राशि, 6% वार्षिक साधारण ब्याज (क्लेम निरस्तीकरण से भुगतान तक), और 10,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में कुल 82,145 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रवीण ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है जो बीमा कंपनियों की लापरवाही का शिकार होते हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और इसे सेवा में कमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण मान रहे हैं।