शामली। बाल विवाह मुक्त भारत विशेष राष्ट्रीय अभियान के तहत ग्राम पंचायत किवाना, कांधला में समुदाय के लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव और कानून के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान के निर्देशानुसार 1 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक किया गया।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि बाल विवाह कराने, करवाने या सहयोग करने पर दो वर्ष तक का कारावास या ₹1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा बराती, मौलवी/पंडित, फोटोग्राफर, टैंट, कैटरिंग और बैंड पार्टी संचालक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा सकती है। जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत सहायक गुड्डन, सीएचओ मनोज राठी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता देवी और अन्य समुदाय के लोगों ने बाल विवाह न करने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ ली। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तुरंत 1098, 112, 181 या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें।

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