हापुड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: होमगार्ड से रिश्वत मांगने वाले 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा, 17-17 हजार का जुर्माना
हापुड़। हापुड़ पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता मिली है। होमगार्ड को डरा-धमकाकर रिश्वत मांगने और उससे रकम वसूलने के मामले में मेरठ की एडीजे प्रथम अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों पर कुल 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप
मामला वर्ष 2022 का है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में डायल-112 बाइक पर तैनात होमगार्ड पवन कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, 26 अगस्त 2022 को उन्हें जिला कमांडेंट कार्यालय से फोन आया था। अगले दिन कार्यालय पहुंचने पर तत्कालीन बीओ राजकुमार त्यागी, प्रवीन चौधरी और सुरजीत कुमार ने कथित तौर पर उन्हें ड्यूटी के दौरान टोपी नहीं पहनने और गमछा डालने की फोटो दिखाकर डराया-धमकाया।आरोप था कि मामले को रफा-दफा करने और नौकरी से नहीं निकलवाने के बदले तीनों ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। पवन कुमार के पास तत्काल रकम नहीं होने पर आरोप है कि राजकुमार त्यागी ने उनका मोबाइल फोन लेकर पेटीएम के जरिए 10 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके साथ ही एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया गया।
ये भी पढ़ें हापुड़ में नाबालिग से छेड़खानी पर कोर्ट का कड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्मानाहापुड़ नगर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
शिकायत के आधार पर हापुड़ नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 734/2022 दर्ज किया गया था। मामले में धारा 384, 506 भादवि और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई।
हापुड़ पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और विवेचना टीम ने मामले की जांच पूरी कर 6 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस के अनुसार, प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने 3 सितंबर 2026 को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
इन तीन आरोपियों को हुई सजा
दोषी पाए गए आरोपियों में राजकुमार त्यागी पुत्र चन्द्रकिरण त्यागी निवासी खरखौदा, मेरठ, सुरजीत कुमार पुत्र सुरेशपाल सिंह निवासी भोपा, मुजफ्फरनगर और प्रवीन कुमार चौधरी पुत्र हरीशचन्द्र निवासी खरखौदा, मेरठ शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामले को न्यायालय तक पहुंचाने और प्रभावी पैरवी में अभियोजन विभाग, शासकीय अधिवक्ता, विवेचक अशोक कुमार सिसौदिया, कोर्ट पैरोकार महिला हेड कांस्टेबल अनिता शर्मा और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल 2440 जितेंद्र कुमार का विशेष योगदान रहा।
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हापुड़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुनील गिरी को निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव है। वे क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी खबर और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। हापुड़ से जुड़ी किसी भी सूचना या समाचार के लिए उनसे मोबाइल नंबर 9837345711 पर संपर्क किया जा सकता है।

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