हरियाणा सरकार का आदेश: TET पास करें वरना नौकरी से बाहर, यूपी में मची खलबली: 1.86 लाख शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया संकट
लखनऊ। हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी खलबली मचा दी है। हरियाणा में बिना पात्रता परीक्षा के कार्यरत शिक्षकों को मार्च दो हजार सत्ताइस तक परीक्षा पास करने का अंतिम अवसर दिया गया है अन्यथा उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर उत्तर प्रदेश के उन एक लाख छियासी हजार शिक्षकों पर पड़ता दिख रहा है जो बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
मामले की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान ने बिना पात्रता परीक्षा वाले शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग की। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन को अवगत कराया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में प्रभावी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है और वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर दो हजार पच्चीस में ही जूनियर हाईस्कूल तक के सभी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इसके विरोध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है लेकिन कानूनी स्थिति फिलहाल शिक्षकों के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। यदि न्यायालय सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देता है तो राज्य सरकार को भी हरियाणा की तर्ज पर सितंबर दो हजार सत्ताइस तक सभी शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करानी होगी।
उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने इस संभावित खतरे को देखते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। शिक्षक संघों का तर्क है कि वर्षों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों को इस उम्र में पात्रता परीक्षा की कसौटी पर कसना अनुचित है। शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस आदेश के विरोध में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेंगे जिसमें जिला मुख्यालयों पर धरने और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपना शामिल है। शिक्षकों ने चेताया है कि यदि उनके हितों की रक्षा नहीं हुई तो वे दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने को विवश होंगे।
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