मेरठ। "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत थाना सरधना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप लूट व हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय एडीजे/एसी-प्रथम ने उम्रकैद की सजा व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वादी इलियास पुत्र याकूब नि0 नगला ताशी थाना कंकरखेडा के द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया कि अभियुक्त पवन पुत्र ओमपाल नि0 ग्राम दबथुआ थाना सरधना द्वारा उसके ताऊ नौशाद से लूटपाट कर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने मु0अ0सं0 477/2016 धारा 394/302/201 भादवि बनाम पवन उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया था। विवेचना के दौरान विशाल उर्फ गुड्डू पुत्र नगेन्द्र नि0 ग्राम दबथुआ थाना सरधना, राजवीर पुत्र कालू नि0 उपरोक्त और अमित उर्फ मोनू पुत्र कुवरपाल नि0 रोहटा थाना रोहटा के नाम प्रकाश में आये। विवेचना के दौरान तीनों अभियुक्तों का चालान कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। थाना सरधना द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/एसी -प्रथम मेरठ द्वारा पवन, विशाल, राजवीर को धारा 394 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रू0 का जुर्माना ,जुर्माना अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है।
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