मेरठ: निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब मिलेगी ₹1 लाख की सहायता राशि

मेरठ। निर्माण श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब तक यह सहायता राशि 65 हजार रुपये थी। जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है। यह घोषणा उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र राजेश मिश्रा ने की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत यह संशोधन किया गया है। योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद देकर उनकी बेटियों के विवाह संस्कार को सुगम बनाना है।
इस योजना के तहत सामूहिक विवाह की स्थिति में 65 हजार रुपये की आर्थिक सहायता,7 हजार आयोजन व्यय और 10 हजार रुपये वर-वधू के वस्त्रों के लिए दिए जाते थे। अब आर्थिक सहायता को बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपये कर दिया गया है। आयोजन व्यय और वस्त्रों के लिए राशि पहले की तरह ही रहेगी। उप श्रमायुक्त ने बताया कि नवंबर 2025 में मेरठ और बागपत के विभिन्न ब्लॉकों और तहसीलों से चुने गए अधिकतम 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक ही स्थान पर बड़े स्तर पर संपन्न कराया जाएगा।
आयोजन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। यह लाभ केवल पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकरण वाले निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों और पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा। इच्छुक श्रमिक अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदन निकटतम श्रम कार्यालय में कर सकते हैं। योजना की शर्तें और पात्रता मिश्रा ने पात्र श्रमिकों से समय पर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि योजना की शर्तों और पात्रता की जांच के बाद ही धनराशि स्वीकृत की जाएगी। यह कदम श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहयोग देने और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।