संभल हिंसा: ' ASP साहब' पर FIR का आदेश जज को पड़ा भारी ? CJM के आदेश पर मच गया था बवाल
संभल/Sambhal: (रॉयल बुलेटिन ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। चर्चित एएसपी (ASP) अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर और 20 अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का ऐतिहासिक आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल से सुल्तानपुर भेजा गया है, जबकि आदित्य सिंह संभल के नए CJM नियुक्त किए गए हैं।
क्यों चर्चा में था जज का आदेश?
नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने CJM कोर्ट में 6 फरवरी, 2025 को याचिका दायर की थी। इसमें यामीन ने बताया था कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर, 2024 को रस्क बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। इस ममाले में यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था।
पुलिस और प्रशासन के बीच 'ठनी'
जज का यह आदेश आते ही संभल पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुलेआम इस आदेश का विरोध किया था और साफ कह दिया था कि वे FIR दर्ज नहीं करेंगे और इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इस टकराव के बीच जज का तबादला होना अब नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है।
इस तबादले को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ सख्त स्टैंड लेना जज साहब को महंगा पड़ गया ?
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