सहारनपुर में फरार खनन माफिया इकबाल के चारों बेटे तीन साल बाद जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सहारनपुर। सहारनपुर के कुख्यात और फरार खनन माफिया इकबाल उर्फ बाल्ला के चारों बेटे — जावेद, अफजाल, अलीशान और वाजिद — को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद उन्हें सहारनपुर जेल से रिहा कर दिया गया। मुज़फ्फरनगर में कुत्ते के काटने की बात […]
सहारनपुर। सहारनपुर के कुख्यात और फरार खनन माफिया इकबाल उर्फ बाल्ला के चारों बेटे — जावेद, अफजाल, अलीशान और वाजिद — को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद उन्हें सहारनपुर जेल से रिहा कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, नवंबर 2024 में चारों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह दलील दी गई थी कि जब भी निचली अदालतों से उन्हें जमानत मिलती, पुलिस उन पर नए मुकदमे दर्ज कर देती, जिससे रिहाई संभव नहीं हो पाती।
22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि 13 अगस्त को ही थाना मिर्जापुर में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में फिर से मुकदमे दर्ज किए गए।
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पूरी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों की जमानत मंजूर करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
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सहारनपुर जेल अधीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद चारों युवकों को जेल से रिहा कर दिया गया है। चारों की गिरफ्तारी मई 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच हुई थी।
उधर, मुख्य आरोपी इकबाल उर्फ बाल्ला अभी भी फरार है। उस पर पुलिस ने लाखों रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इकबाल पर खनन माफिया से जुड़े कई संगीन मामले दर्ज हैं।
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