कश्मीर में भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन,आप विधायक गिरफ्तार,धारा 163 लागू,इंटरनेट बंद,पुलिस से झड़प,आंसू गैस के गोले छोड़े,पिता बोले- बेटा निर्दोष

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को मंगलवार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने जिला कलेक्टर (DC) के साथ अभद्र व्यवहार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठुआ जेल भेज दिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी की वैधता पर फैसला अब अदालत करेगी और जनता को शांति बनाए रखनी चाहिए।
डोडा में तनाव, धारा 163 लागू
डोडा में विरोध प्रदर्शनों के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। ADM अनिल ठाकुर ने कहा कि अगले आदेश तक यह धारा प्रभावी रहेगी।
AAP नेताओं और समर्थकों ने डोडा, गांदोह, भलेसा, ठाठरी और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए। 'डोडा चलो' नाम से मार्च भी निकाला गया, जिसमें मलिक की रिहाई की मांग की गई। कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई और पत्थरबाजी के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि डोडा जिले के कुछ हिस्सों, खासकर कहारा गाँव में इंटरनेट की स्पीड जानबूझकर कम कर दी गई है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
आप नेता संजय सिंह ने इसे "असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ" बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी।
AAP प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि यदि मेहराज मलिक को रिहा नहीं किया गया, तो पूरे कश्मीर में भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।
PSA के तहत पहली बार विधायक गिरफ्तार
PSA (Public Safety Act) के तहत यह देश की पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें किसी मौजूदा विधायक को हिरासत में लिया गया है। यह कानून जम्मू-कश्मीर में लागू है और इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 1-2 वर्षों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
मेहराज का राजनीतिक सफर
मेहराज मलिक 2024 में पहली बार डोडा से विधायक चुने गए थे। हाल ही में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस ले लिया था। उन पर अब तक 18 एफआईआर दर्ज हैं। गिरफ्तारी से पहले वे एक स्थानीय व्यक्ति की PSA के तहत गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे।