मुजफ्फरनगर SSP पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, वारंट जारी, गलत हिस्ट्रीशीट खोलने का है मामला !

मुजफ्फरनगर। हिस्ट्रीशीट मामले में लापरवाही बरतने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते। साथ ही मुजफ्फरनगर CJM को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जिसमें एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। कोर्ट ने भी माना कि बिना ठोस कारण और पर्याप्त साक्ष्य के किसी की हिस्ट्रीशीट खोलना नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
महत्वपूर्ण है कि 6 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को आदेश दिया था कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हों और इस मामले में शपथपत्र दाखिल करें। लेकिन एसएसपी ने न तो अदालत में हाजिरी माफी दी और न ही शपथपत्र दाखिल किया। इस आदेश की अवहेलना पर हाई कोर्ट खफा हो गया और अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसएसपी का वारंट ही जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि “अदालत के आदेशों का पालन न करने की प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निर्दोष नागरिकों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” अदालत ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी आदेशों का पालन नहीं हुआ तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।