दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक बच्चन की याचिका पर फैसला सुरक्षित, फोटो व आवाज के दुरुपयोग पर रोक की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर विस्तृत आदेश पारित करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वे उन यूआरएल (वेबलिंक) को हटाने का आदेश देंगे, जो अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके पहले उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की भी ऐसी ही याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान अभिषेक बच्चन के वकील प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने कहा कि याचिकाकर्ता की तस्वीर और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अभिषेक बच्चन का व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहां तक कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर फोटो, वीडियो और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ यूट्यूब चैनलों, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक प्रोफाइल पर अशोभनीय कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ममता रानी ने कहा कि उनका प्लेटफार्म कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे यूआरएल को हटा देगा।