केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: 27 अप्रैल 2026 से बर्थ सर्टिफिकेट हर सरकारी काम के लिए अनिवार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 27 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाणपत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) हर सरकारी और आधिकारिक काम के लिए अनिवार्य होगा। इस तारीख के बाद बिना बर्थ सर्टिफिकेट के कोई भी सरकारी काम या सेवा पूरी नहीं की जाएगी। चाहे वह स्कूल में दाखिला हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना हो, या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देना हो—हर जगह जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।
नया नियम क्या कहता है?
27 अप्रैल 2026 से निम्नलिखित काम बर्थ सर्टिफिकेट के बिना संभव नहीं होंगे: स्कूलों में दाखिला,ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना,वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना,पासपोर्ट बनवाना,सरकारी नौकरी के लिए आवेदन,शादी का रजिस्ट्रेशन,सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है।
यह नियम क्यों ज़रूरी है?
सरकार का कहना है कि इस कदम से नागरिकों की पहचान प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सटीक बनेगी। इससे फर्जीवाड़े और पहचान दोहराव जैसी समस्याएं कम होंगी।
कानून कब बना?
यह नियम "जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023" के तहत लागू किया गया है, जो संसद में पारित होकर 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत जन्म प्रमाणपत्र को व्यक्ति की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना गया है।
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आवेदन कैसे करें?
पहली बार बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए संबंधित नगर निगम, पंचायत कार्यालय या अस्पताल से संपर्क करें। ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव या स्वास्थ्य केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। जिन लोगों का जन्म 15 वर्ष से पहले हुआ है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे स्कूल के प्रमाणपत्र, अस्पताल की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।
देश में करीब 75% लोगों के पास अभी भी वैध जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। जिनके पास नहीं है, उन्हें 27 अप्रैल 2026 से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो सरकारी कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं।