महाराष्ट्र में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बदल सकते हैं काम के घंटे, ओवरटाइम सीमा भी बढ़ेगी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार राज्य के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और ओवरटाइम की सीमा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। श्रम विभाग ने महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोज़गार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें एक दिन में काम के घंटे को 12 तक बढ़ाने की बात कही गई है।
10.5 से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, श्रम विभाग ने सुझाव दिया है कि अभी तक प्रतिदिन काम करने की सीमा जो 10.5 घंटे (ओवरटाइम सहित) है, उसे 12 घंटे किया जा सकता है। यह नियम दुकानों, होटलों और मनोरंजन स्थलों जैसे व्यवसायों में लागू होगा, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत होते हैं।
ओवरटाइम सीमा 125 से बढ़ाकर 144 घंटे
फिलहाल तीन महीने में अधिकतम 125 घंटे ओवरटाइम की अनुमति है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया जाए। इतना ही नहीं, यदि "अर्जेंट वर्क" की स्थिति होती है, तो उस समय कुल काम के घंटों पर कोई सीमा लागू नहीं रहेगी।
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लगातार काम करने के घंटे भी बढ़ सकते हैं
अभी तक लगातार काम करने की अधिकतम सीमा पांच घंटे है। नए प्रस्ताव के तहत यह सीमा बढ़ाकर छह घंटे की जा सकती है, हालांकि इसमें एक आधे घंटे का ब्रेक शामिल रहेगा। यह कदम नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच लचीलापन लाने की दिशा में माना जा रहा है।
अभी कैबिनेट की मंजूरी बाकी
मंगलवार को यह प्रस्ताव महाराष्ट्र कैबिनेट के सामने पेश किया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसमें और स्पष्टता की मांग की है। इसलिए फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय टाल दिया गया है। प्रस्ताव पर अंतिम मुहर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लगेगी।
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20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर होगा लागू
यदि यह संशोधन पारित होता है, तो यह नियम उन सभी प्राइवेट प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यह सीमा 10 कर्मचारियों पर लागू होती है। पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार निजी क्षेत्र में काम के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रही है।