दिल्ली दंगा साजिश केस: खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने खालिद सैफी की जमानत याचिका को भी इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपित तसलीम अहमद की जमानत याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने खालिद सैफी की ओर से पेश वकील की उस दलील को खारिज कर दिया कि दूसरे आरोपितों को मिली जमानत के बाद उसे भी समानता के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। खालिद सैफी की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2025 को खारिज कर दिया था। खालिद युनाइटेड अगेंस्ट हेट का संस्थापक है। स्पेशल सेल ने जिन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया है, उनमें उमर खालिद इशरत जहां, खालिद सैफी, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवाल, देवांगन कलीता और ताहिर हुसैन के नाम प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।
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लेखक के बारे में
मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।
वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

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