नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण की तरफ से खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या-109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया गया है। जिनमें 100 से अधिक फ्लैट हैं। प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग ने यह कार्रवाई की है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग की टीम को संयुक्त अभियान चलाने को कहा है। प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या-109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया है।
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबधंक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबधंक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। बिना अनुमति निर्माण कराया गया। इसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की। ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। एसीईओ ने अपील भी की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।
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