बाल विवाह के अंधविश्वास पर प्रशासन सख्त, गुप्त सूचना पर पहुंची टीम ने रुकवाई किशोरी की शादी
Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड जिले में 17 साल की नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराई जा रही थी। चाइल्डलाइन 1098 पर गुप्त सूचना मिलते ही प्रशासन और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवा दिया। समय रहते की गई इस कार्रवाई ने लड़की को एक बड़ी सामाजिक व कानूनी त्रासदी से बचा लिया।
परिजनों को समझाया कानून और बाल विवाह के दुष्परिणाम
टीम ने लड़की के परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधान समझाए और स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी कराना गंभीर अपराध है। अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि ऐसा विवाह न सिर्फ अवैध है, बल्कि लड़की के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। समझाइश के बाद परिजनों ने शादी रोकने पर सहमति जताई।
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नांदेड प्रशासन फिलहाल ‘चाइल्ड मैरेज-फ्री इंडिया - 100 डे कैंपेन’ के तहत जिले में सक्रिय रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी इस तरह की गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 पर संपर्क करें।
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