पिता की दूसरी शादी से आहत बच्चे बोले- हम सौतेली मां के साथ नहीं रहेंगे; हाईकोर्ट ने कहा- पिता ने खो दिया नैतिक अधिकार
Gujarat News: सूरत के एक फिजियोथेरेपिस्ट की दूसरी शादी से नाखुश 14 वर्षीय बेटा और 9 वर्षीय बेटी अपने पिता के साथ रहने से इनकार कर चुके हैं। बच्चे जन्म से दादा-दादी और चाचा-चाची के संयुक्त परिवार में रहते आए हैं और अब पिता की दूसरी शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होने को तैयार नहीं हैं।
पिता दूसरी पत्नी संग नए घर में शिफ्ट हुए
हेबियस कार्पस याचिका दाखिल
बच्चों के पिता ने हाईकोर्ट में हेबियस कार्पस याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि दादा-दादी और अन्य परिवारजन बच्चों को अवैध रूप से अपने पास रखे हुए हैं और उन्हें मिलने नहीं देते। परिवार द्वारा बेटी का स्कूल बदलने से विवाद और बढ़ गया।
कोर्ट ने खुद सुनी बच्चों की बात
जब अदालत ने दोनों बच्चों को बुलाया तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि वे पिता और सौतेली मां के साथ नहीं जाना चाहते। अदालत ने मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे।
पिता ने खो दिया नैतिक अधिकार
न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और यूटी देसाई की खंडपीठ ने पिता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब बच्चे स्वयं पिता के साथ रहने को तैयार नहीं, तो जैविक अभिभावक होने के बावजूद पिता अपने नैतिक अधिकार खो चुके हैं। कोर्ट ने संयुक्त परिवार की स्थिरता और बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
