शामली: बाल विवाह मुक्त भारत की गूँज, विकास भवन में CDO ने दिलाई शपथ; धर्मगुरुओं और हलवाइयों पर रहेगी नजर
शामली। जनपद शामली में बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाए जा रहे “100 दिवसीय विशेष अभियान – बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान” के अंतर्गत विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी श्री विनय कुमार तिवारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। यह अभियान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक पूरे देश में संचालित किया जा रहा है।
30 दिसंबर, 2025 को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अभियान के दूसरे चरण (स्पेल-2) के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस चरण के तहत 01 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक धार्मिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा धर्मगुरुओं और विवाह में सम्मिलित होने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे कैटरर, बैंड-बाजा, हलवाई और मैरिज हॉल संचालकों के साथ भी बैठक कर उन्हें अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बाल विवाह उस प्रकार का विवाह है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह कर दिया जाता है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है और इससे बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास पर गंभीर असर पड़ता है। कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कराना अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास, ₹1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा विवाह में शामिल सभी व्यक्ति—जैसे बराती, फोटोग्राफर, टेंट/कैटरिंग संचालक, पंडित/मौलवी, बैंड-बाजा संचालक आदि—के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा सकती है।
जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है, जो बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि यदि आपके आसपास बाल विवाह होने की सूचना मिले या संदेह हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 या महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचित करें। समय पर सूचना मिलने से बाल विवाह को रोका जा सकता है।
