लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।
बीते दिनों कुछ विधायकों और एक मंत्री द्वारा सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी। अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी, जिसके बाद गृह विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
इस निर्णय के तहत 32,679 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह छूट यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती पर लागू होगी।
आयु सीमा में दी गई इस छूट का लाभ आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर पदों के सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा, जो आयु सीमा के कारण भर्ती से वंचित हो रहे थे। वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं।