लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने के लिए राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनहित की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश के बाद राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में हड़ताल की घोषणा या उसमें भाग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
सरकार ने यह आदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज के माध्यम से अधिसूचित किया। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह आदेश
अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (Essential Services Maintenance Act, ESMA) के तहत जारी किया गया है।
अधिनियम के अनुसार, सरकार किसी भी समय किसी भी विभाग में हड़ताल रोक सकती है यदि यह अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।
आदेश का क्षेत्रीय प्रभाव
यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में लागू होगा।