लखनऊ - उत्तर प्रदेश में लखनउू नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम लखनऊ ने बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सभी जोनों को निर्देशित किया गया है कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अभी तक नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसी क्रम में रविवार को जोन-4 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 9 शराब और बीयर की दुकानों व बारों को सील किया। यह कार्रवाई हुसडिया चौराहा, कमता, साइबर हाइट्स, अहिमामऊ बाजार और पलासियो मॉल जैसे प्रमुख स्थानों पर की गई।
जोन-4 टीम द्वारा विराम खंड-1 हुसडिया चौराहा स्थित मॉडल शॉप, कमता विक्रांत खंड की मॉडल शॉप, साइबर हाइट्स स्थित जाओ बार और जलवा बार, पलासियो मॉल स्थित दो लिकर शॉप्स तथा अहिमामऊ बाजार की अंग्रेजी शराब और बीयर शॉप को सील किया गया। इसी प्रकार मल्हौर स्थित एक मॉडल शॉप पर भी कार्रवाई की गई।
नगर निगम ने बताया कि इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों ने रविवार शाम तक अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया, जिसके बाद नियमानुसार उन्हें पुनः खोलने की अनुमति दी गई।
नगर निगम द्वारा यह सख्त रुख अपनाने का उद्देश्य शहर में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित, पारदर्शी और राजस्व सुदृढ़ बनाना है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठान होटल, बार, नर्सिंग होम, क्लीनिक, औद्योगिक इकाइयाँ आदि के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है।
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा “शहर की व्यावसायिक गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस न केवल वैधता प्रदान करता है, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और राजस्व से भी जुड़ा हुआ है। सभी व्यवसायी समय रहते अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराएं, अन्यथा आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।”
गौरतलब है कि जिन व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी है उनमें, नर्सिंग होम / प्रसूतिगृह, बार, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे व डायग्नोस्टिक सेंटर, आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक क्लीनिक, कोल्ड ड्रिंक / आइसक्रीम निर्माण इकाई, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें इत्यादि शामिल हैं।