उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो 48 घंटे में हटाने का निर्देश

मेटा और गूगल को दिया आदेश, अगली सुनवाई 11 नवंबर को

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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे कथित आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (फेसबुक, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और गूगल एलएलसी (यूट्यूब की मूल कंपनी) को 48 घंटे के भीतर इन वीडियो को हटाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश शरद चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

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48 घंटे में वीडियो हटाने का निर्देश


कोर्ट ने मेटा और गूगल को निर्देश दिया कि वे याचियों से यूआरएल लिंक प्राप्त करें और स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ चल रही कथित आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटा दें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है।

याचिका में आग्रह किया गया था कि केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाएं और उनका सख्ती से पालन कराएं


क्या है आपत्तिजनक वीडियो का मामला?


याचिका में बताया गया कि गोरखपुर के एक यूट्यूबर संपादक शशांक शेखर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी चैनल चलाते हैं, वह बीते 29 अगस्त से स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक वीडियो चला रहे थे।

  • वीडियो का शीर्षक है: "राम भद्राचार्य पर खुलासा -16 साल पहले क्या हुआ था"

  • याचिकाकर्ताओं ने बताया कि स्वामी जी बचपन से ही आँखों से दिव्यांग हैं, फिर भी उनकी दिव्यांगता को लेकर अवमाननाजनक कंटेंट्स वाला वीडियो चलाया जा रहा था।

  • शिकायत के बावजूद न तो यूट्यूबर ने वीडियो हटाया और न ही संबंधित प्लेटफॉर्म्स ने कोई कार्यवाही की।


दिव्यांग कमिश्नर को भी कार्रवाई का आदेश


कोर्ट ने पहले 17 सितंबर को याचिका पर संज्ञान लेते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में, इन कंटेंट्स के खिलाफ दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले स्टेट कमिश्नर की ओर से भी कार्यवाही करने का मामला बनता है।

कोर्ट ने स्टेट कमिश्नर को यूट्यूबर संपादक शशांक शेखर से स्पष्टीकरण माँगने और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था।

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