इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कानपुर की सीसामऊ सीट से चुने गए इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और करीबी सहयोगी इजरायल आटेवाला को भी जमानत मिल गई है।
इरफान सोलंकी की ओर से वकील इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों और दलीलों के आधार पर यह निर्णय लिया।
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप था कि इरफान सोलंकी एक संगठित गिरोह बनाकर आम लोगों को भयभीत करते थे और आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। इसी केस में उनके भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इजरायल आटेवाला समेत कई अन्य को भी नामजद किया गया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब तीनों को जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।