संभल दहेज हत्या केस: पति को 20 साल की कैद, ससुराल के दबाव में पत्नी की जान गई

Sambhal News: संभल जिले की चंदौसी न्यायालय ने एक गंभीर दहेज हत्या के मामले में पति श्यामवीर को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जिसमें मृतका ममता की ससुराल द्वारा लगातार दहेज की मांगें की जा रही थीं।
शादी और दहेज की मांगों से उत्पन्न तनाव
जान से मारने की धमकी और भयावह घटना
मृतका ममता ने हत्या से लगभग 15 दिन पहले अपने भाई धर्मवीर को फोन कर बताया था कि ससुराल वाले 5 लाख रुपये और सोने की चेन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
हत्या की दर्दनाक सुबह
3 फरवरी 2020 की सुबह लगभग 5 बजे ममता के ससुराल से उसके परिवार को फोन आया कि ममता की मौत हो गई है। धर्मवीर और रिश्तेदार तुरंत ससुराल पहुंचे और देखा कि ममता का शव घर में पड़ा हुआ था। इस समय ससुराल के लोग फरार थे।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और गिरफ्तारी
पुलिस ने श्यामवीर, वेदवती उर्फ वीरवती और श्यौराज सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा
जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति श्यामवीर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।