सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन समेत छह तलब, 30 सितंबर को होगी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई

Moradabad News: मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन और अन्य छह लोगों को किराये के मकान पर अवैध कब्जा करने के मामले में अदालत ने तलब किया है। यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 30 सितंबर को सुना जाएगा। अधिवक्ता फजीउल्ला खां ने आरोप लगाया कि डॉ. एसटी हसन के समधी वसीम अहमद ने उनके मकान पर अवैध रूप से कब्जा किया।
अधिवक्ता का दावा और मकान का इतिहास
कब्जे का आरोप और घटना का विवरण
फजीउल्ला ने आरोप लगाया कि डॉ. एसटी हसन, वसीम अहमद, समीर अहमद, मोहम्मद आसिम, अफताब हुसैन, बद्दू और लाल परवेज ने 14 दिसंबर 2020 को मकान पर लगे लोहे के गेट को वेल्डिंग मशीन से काटकर अवैध कब्जा किया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह मामला धोखाधड़ी के अंतर्गत तलब किया गया।
पूर्व सांसद का पक्ष
डॉ. एसटी हसन ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि विवाद अधिवक्ता और उनके समधी वसीम अहमद के बीच है। चूंकि वसीम उनके समधी हैं, इसलिए उन्हें भी पार्टी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तय तारीख 30 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखा जाएगा।
सुनवाई की अगली तारीख और अदालत का निर्देश
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को तलब किया है। एडीजीसी मनीष भटनागर ने बताया कि अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।