प्रदेश के मेंटल अस्पतालों में स्टाफ की कमी पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब..कोर्ट ने पूछा, कब तक भरे जाएंगे खाली पद
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उप्र सेमें स्टाफ नर्स की कमी की स्थिति की जानकारी मांगी है। पूछा है कि राज्य चिकित्सा सेवा नियमावली 2007 के अनुपालन में प्रदेश के मेंटल अस्पतालों में स्टाफ व नर्स के खाली पदों को कब तक भरा जायेगा या नये पद सृजित किये जायेंगे।
याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 3 फरवरी नियत की गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने अंकित कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट के आदेश पर सीएमओ बरेली ने हलफनामा दाखिल किया और बताया कि जिले के मेंटल अस्पताल में कुछ स्टाफ नर्स दी गई हैं। हफ्ते में एक दिन एक्स रे मशीन व नर्स उपलब्ध रहती हैं। नियमावली में अस्पताल में स्टाफ की संख्या निर्धारित की गई है। सरकार का दायित्व है कि न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध करायें। जिसका पालन नहीं किया गया है।
कोर्ट ने कहा बरेली के अस्पताल की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है राज्य के अन्य अस्पतालों की ऐसी ही हालत होगी। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से अस्पतालों के स्टाफ, नर्स व अन्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही खाली पदों को भरने के प्रस्ताव की भी जानकारी मांगी है।
