बस्ती में कोडीन सिरप बरामदगी मामले में दो को 10 साल की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना
बस्ती। उत्तर प्रदेश में बस्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज विजय कुमार कटियार ने कोडीन सिरप रखने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोनों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह गिरफ्तारी 29 मार्च 2025 को रेलवे प्लेटफार्म पर चेकिंग के दौरान हुई थी।
प्रदेशभर में लाखों की अवैध नारकोटिक और कोडीनयुक्त औषधियां जब्त की गई थीं। 5 दिसंबर तक 128 एफआईआर दर्ज की गई थीं। वहीं आधा दर्जन से अधिक अवैध नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 4 और बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संतकबीर नगर, हरदोई, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों में 52 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
