एडा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का खुद से प्रबंधन करना होता है, लेकिन कुछ लोग इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटरों को इस नियम से जागरूक करने और लापरवाही करने पर कार्रवाई से अवगत कराने के लिए गुरूवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्राधिकरण से संबद्ध संस्था फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से प्राधिकरण के बोर्ड रूम में कार्यशाला आयोजित की गई।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए उद्योगों को आगे आना होगा। सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में कूड़े को सेग्रिगेट करना और प्रबंधन करना अनिवार्य है। इस दौरान फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और अपडेट रूल 2024 पर प्रस्तुति दी, जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियों पर फोकस किया गया। फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से बताया गया कि उद्योगों को कूड़े को सेग्रिगेट करने, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने, गीले कचरे का निस्तारण, अधिकृत एजेंसियों को सेग्रिगेट कचरे का हस्तांतरण, यूजर चार्ज का समय से भुगतान और कूड़े के प्रबंधन की रिपोर्ट प्राधिकरण को देना अनिवार्य है।
कार्यशाला के दौरान प्राधिकरण की तरफ से चेतावनी दी गई कि सॉलिड वेस्ट रूल का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण की तरफ से पेनल्टी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता एवं जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन पर सामूहिक रूप से शपथ ली। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सहायक प्रबंधक गौरव बघेल, फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री बिजनेस एसोसिएट के अध्यक्ष अमित उपाध्याय और कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल सहित उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।