मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा
मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले 1 आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार 21.04.2021 को वादी द्वारा थाना जानसठ पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त तेजपाल पुत्र रतिराम निवासी कवाल थाना जानसठ उनके नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करने की की घटना कारित की गयी है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जानसठ पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 70/2021 धारा 377,506 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना जानसठ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त तेजपाल को 22.04.2021 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना जानसठ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना की गयी तथा अभियुक्त तेजपाल उपरोक्त के विरूद्ध 17.06.2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने हेतु मिशन शक्ति 5.0 व आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नाबालिग के साथ कुकर्म करने जैसे गंभीर अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध नोडल अधिकारी मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन श्रीमती इन्दु सिद्वार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी जानसठ यतेन्द्र सिंह नागर एवं थाना प्रभारी राजीव शर्मा के नेतृत्व में थाना जानसठ स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। एडीजीसी दीपक गौतम, विक्रान्त राठी एवं कोर्ट पेरोकार मुख्य आरक्षी सचिन शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश श्रीमती अलका भारती, न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त तेजपाल को धारा 377,506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास तथा 20,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
