बस्ती DIG संजीव त्यागी के आडियो क्लिप की होगी फोरेंसिक जांच; सुप्रीम कोर्ट ने बिजनौर में दर्ज केस रद्द किया
मुस्लिमों के बारे में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, उस पर एसपी से पूछा सवाल तो कर दिया था मुकदमा दर्ज !
नयी दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बस्ती के डीआईजी संजीव त्यागी से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस्लामुद्दीन अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उसके खिलाफ बिजनौर के कोतवाली शहर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। अंसारी ने हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज केस को गलत बताया था।
यूपी सरकार के बयान पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ लंबित मुकदमा वापस लेने के लिए संबंधित अदालत में याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के उपरोक्त कथन को देखते हुए वह पाता है कि पुलिस द्वारा कार्यवाही करने का यह मामला अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ लंबित सारी आपराधिक कार्रवाई और बिजनौर के थाने में दर्ज केस रद कर दिया। कोर्ट ने मामले की पृष्ठभूमि पर चिंता जताते हुए कहा कि वह उन तथ्यों को लेकर चिंतित है जिसके कारण यह केस उत्पन्न हुआ।
डीआईजी संजीव त्यागी को फोरेंसिक जांच का आदेश
इस समय बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह अपनी आवाज का नमूना जांच के लिए हैदराबाद स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को भेजें, ताकि उस आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप से उसका मिलान किया जा सके। कोर्ट ने संजीव त्यागी को तीन सप्ताह के अंदर एफएसएल द्वारा बताई गई जगह और समय पर आवाज का नमूना देने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है और उन्हें मामले में प्रतिवादी भी बना लिया है। कोर्ट ने एफएसएल के निदेशक को अपनी निगरानी में जांच कराने और 31 जनवरी, 2026 तक सीलबंद कवर में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2026 को होगी।
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