सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में दीपावली पर्व पर तीन दिन के लिए अस्थायी आतिशबाजी की बिक्री के लाइसेंस 18 से 20 अक्टूबर तक के लिए जारी किये गये है।
प्रभारी अधिकारी (आयुद्ध) कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्रान्तर्गत महाराज सिंह कालेज ग्राउण्ड पर 40 दुकानें, सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत जेवी जैन डिग्री कालेज, मल्हीपुर रोड का मैदान पर 36 दुकानें कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जीजीआईसी ग्राउण्ड बेहट रोड़ पर 26 दुकानें, कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें एवं सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानों को अस्थायी आतिशबाजी की बिक्री हेतु लाईसेंस जारी किये गये है।
कुलदीप सिंह ने कहा कि आतिशबाजी लाईसेंसी द्वारा स्वयं दुकान पर व्यवसाय न करके किसी अन्य को व्यवसाय हेतु देने की प्रक्रिया लाईसेंस की शर्तों और विस्फोटक नियम का उल्लंघन है। उन्होने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि निरंतर आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण करते रहें। यदि आतिशबाजी लाईसेंसी स्वयं व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है तो तत्काल उसका आतिशबाजी माल जब्त करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं।