सहारनपुर। न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 द्वारा गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 15 जनवरी 2005 को वादी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार थाना रामपुर मनिहारान की सूचना पर अभियुक्तगण जनक पुत्र सुनहरा निवासी ग्राम नैनखेडा व करन सिंह पुत्र जगपाल निवासी ग्राम नन्हेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत कराया गया था।
यह मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में पुलिस की मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 ने आज अभियुक्त जनक पुत्र सुनहरा व करन सिंह पुत्र जगपाल को धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।