बहुचर्चित शराब घोटाला: मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा
-जेल में बंद पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास तीन तीन की ईडी रिमांड पर
रायपुर,। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सौम्या चौरसिया से मिले इनपुट के आधार पर जेल में बंद पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 3 तीन की ईडी रिमांड पर भेजा दिया है।
शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जारी बयान में मीडिया को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा IPC, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। 2500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आपराधिक कमाई इससे अर्जित की गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, तांत्रिक केके श्रीवास्तव और कारोबारी अनवर ढेबर के होटल मैनेजर दीपेन चावड़ा के बयान के आधार पर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौम्या, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर-चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट्स में कई अहम सबूत भी मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पता चला है कि सौम्या चौरसिया को लगभग 115.5 करोड़ रुपये की पीओसी मिली थी। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों के रूप में सबूत इकट्ठा किए गए। सबूतों से यह साबित होता है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट की एक सक्रिय सदस्य थीं।
पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को प्रोडक्शन रिमांड में लेने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। अब प्रवर्तन निदेशालय सौम्या चौरसिया से मिले इनपुट के आधार पर निरंजन दास से पूछताछ करेगी। निरंजन दास पहले से ही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज शराब घोटाले की एफआईआर में जेल में बंद है। अब ईडी की एंट्री के बाद इस मामले में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव व राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रहीं सौम्या चौरसिया की 16 दिसंबर को २०२५ को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत यह गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 17 दिसंबर को सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत में पेश किया गया। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिनों की रिमांड दी थी जो शुक्रवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
