सहारनपुर: 2013 की हिंसा मामले में 9 अभियुक्तों को 3 वर्ष कैद और 63 हजार रुपए का अर्थदंड
सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 ने 09 अभियुक्तों को आरोप सिद्ध होने पर 03 वर्ष के कारावास व 63 हजार रूपये केहै।
शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 27 जून 2013 को वादी/उपनिरीक्षक चरण सिंह थाना तीतरों की तहरीर पर अभियुक्तों प्रदीप पुत्र ऋषिपाल, नीटू पुत्र मांगेराम (मृतक) यशपाल पुत्र सुल्तान सुनील शर्मा पुत्र शादीराम, विशाल पुत्र पीताम्बर, विकास पुत्र पीतम सिंह, बिटटू पुत्र जगपाल, बोबी उर्फ ब्रजपाल पुत्र जगपाल, विरेन्द्र पुत्र प्रीतम व अमित पुत्र सेठपाल समस्त निवासीगण ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरो द्वारा एक राय होकर लाठी-डन्डो एवं तमंचो से लैस होकर व घर मे घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट व आगजनी, पत्थर बाजी व गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से फायर करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना तीतरो में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसका वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 में विचाराधीन रहा।
पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं पत्रावली पर आये साक्ष्यांे के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा आज अभियुक्त प्रदीप पुत्र ऋषिपाल, यशपाल पुत्र सुल्तान, सुनील शर्मा पुत्र शादीराम, विशाल पुत्र पीताम्बर, विकास पुत्र पीतम सिंह, बिटटू पुत्र जगपाल, बोबी उर्फ ब्रजपाल पुत्र जगपाल, विरेन्द्र पुत्र प्रीतम व अमित पुत्र सेठपाल समस्त निवासीगण को धारा 147, 148, 149, 452, 436, 427, 506, 504 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 63 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जबकि अभियुक्तगण को धारा 307, 394, 336 भादवि मे दोषमुक्त किया गया है। शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि अभियुक्त नीटू पुत्र मांगेराम की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।
