सहारनपुर। नगर निगम ने आज लाइसेंस/व्यवसाय शुल्क जमा न करने पर शहर में बीयर/शराब की तीन दुकानों को सील कर दिया। शराब की दुकान के सभी संचालकों को जुलाई माह में ही नोटिस दे दिए गए थे।
नगर निगम ने कर के साथ-साथ करेत्तर मद का बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 (41) के प्रावधानों के तहत सभी दुकानदारों से वाणिज्य/व्यवसाय शुल्क जमा कराने का प्रावधान है। जिसके क्रम में उप्र राज्य सरकार के गजट में उल्लखित मद शराब/बीयर आदि की दुकानों का शुल्क जमा कराये जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त 76 दुकानों के संचालकों को जुलाई माह में नोटिस भेजे गए थे।
जिनमें से 20 दुकानदारों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर रसीद/लाइसेंस शुल्क प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन अन्य दुकानदारों द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जमा नहीं की गयी। परिणामतः नगर निगम की राजस्व टीम द्वारा निगम नियमानुसार आज सहायक नगरायुक्त बिकास धर दुबे के नेतृत्व में छह दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरु की गयी। जिस पर तीन दुकानदारों द्वारा मौके पर ही शुल्क जमा करा दिया गया। शेष तीन, अंबाला रोड पर दो व शुगर मिल रोड की एक दुकान को सील कर दिया गया।