सहारनपुर: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड
सहारनपुर। न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 ने हत्या के मुकदमें में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता शिव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 28 जुलाई 2020 को वादी प्रीतम सिंह पुत्र जयपाल निवासी लाखनौर थाना नागल की सूचना पर अभियुक्त अरुण पुत्र विनोद कुमार निवासी वाजिदपुर थाना नागल द्वारा वादी के चाचा दिगम्बर सिंह की खेत में धारदार हथियार से चोट पहुंचा कर हत्या कर देने के सम्बंध में थाना नागल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। यह मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 में विचाराधीन रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस मॉनिटरिंग सैल की सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 ने आज अभियुक्त अरुण पुत्र विनोद कुमार को मुकदमें में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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