मुजफ्फरनगर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड दिलाया है।
प्रकरण के अनुसार 01.03.2016 को वादिया सन्नो पत्नी स्व. रकमूद्दीन, निवासी शामली द्वारा थाना तितावी में लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त उस्मान पुत्र शफीक, निवासी ग्राम जसोई, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी में मु0अ0सं0–104/2016 धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त उस्मान को 7.03.2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात त्वरित साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 20.05.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी फुगाना नीरज सिंह तथा थानाध्यक्ष तितावी पवन कुमार के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। समस्त गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण जावला एवं कोर्ट पैरोकार मुख्य आरक्षी सुनील यादव द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नेहा गर्ग, न्यायालय एडीजे-08, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उस्मान को धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है तथा जनसामान्य द्वारा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।
